मुख्यमंत्री श्री Ashok Gehlot ने राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाने वाली महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ में शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 1 मई से लागू होने वाली इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने, प्रीमियम जमा करने तथा प्रिटिंग के लिए ई-मित्र को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी। ई-मित्र पर पंजीयन कराते समय लाभार्थी को प्रीमियम राशि के रूप में मात्र 850 रूपए ही देने होंगे।
![मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थय बिमा योजना रजिस्ट्रेशन कैसे करे](https://i0.wp.com/sarkaarischeme.in/wp-content/uploads/2021/04/image-14.png?resize=509%2C376)
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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थय बिमा योजना 2021 महत्वपूर्ण जानकारी
- योजना का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक न होने पर अगले 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के सभी परिवार को चुने गए निजी और सरकारी अस्पतालों में 5 लाख तक का स्वस्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।
- रजिस्ट्रेशन किसी भी ई-मित्र पर निशुल्क करवाया जा सकता। रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी।
- पूर्व में संचालित महात्मा गांघी आयुष्मान भारत स्वास्थ बीमा योजना के पात्र परिवारों को स्वास्थय बीमा योजना करवाने की आवश्यकता नहीं
- लघु एवं सीमांत किसानो तथा संविदाकर्मीओ को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा लेकिन इनका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी इसलिए इन सभी का बीमा भी निःशुल्क होगा
- आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने पर 850 रुपए प्रतिवर्ष में 5 लाख रूपए का बीमा मिलेगी।इन परिवारो के प्रीमियम का आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी
- सरकारी कर्मियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। उनके लिये प्रदेश सरकार जल्द ही सेंट्रल गवर्मेन्ट हेल्थ स्कीम (CGHS)की तर्ज पर कैशलेस बीमा का लाभ देने के लिए राजस्थान गवर्मेंट हेल्थ स्कीम (RGHS)लागू करेगी
ई-मित्र से पजीकरण के बाद 850 रुपया ही दिया जाएगा बिमा शुल्क के रूप में।
रजिस्ट्रेशन कैसे करवाए
मुख्यमंत्री श्री Ashok Gehlot द्वारा बजट 2021 में की गई घोषणा की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हर परिवार को को कैशलैस इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1 अप्रैल 2021 से रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ किए जा रहे हैं। लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवस्यकता नहीं है।
- लघु और सीमांत कृषक ,संविदाकर्मी व अन्य लाभार्थी विभाग के वेबसाइट health.rajasthan.gov.in/ पे जाए .
- वह पे रजिस्ट्रेशन लीं क पे क्लिक करके कुढ़ रजिस्ट्रेशन करे या फिर इ मित्र से करवाए .
- लाभार्थी के पास जनाधार कार्ड या जनाधार पंजीकरण रसीद number होना आवश्यक है.
- यदि आपके परिवार का जनाधार नामंकम नहीं हुआ है, तो सबसे पहले ई -मित्र पर जनाधार नामंकम करवाए .
योजना का लाभ
- राज्य के हर परिवार को कैशलेस इलाज़ के लिए पतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वस्थ बिमा का लाभ मिलेगा .
- योजना से जुरे निजी और सरकारी अस्पतालों में भरती होने पे (IPD) कैशलेस इलाज़
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिमियम (नफस) व सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC11) के पत्र परिवारों ,लघु व सीमान्त कृषक संविदाकर्मी का पूरा बिमा प्रीमियम राज्य सरकार देगी .
- अन्य परिवार 850 रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर योजना से जुर सकते है
विशेष जानकारी
प्रदेश के हर परिवार को स्वाथ्य बिमा के दायरे में लेन के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन सुरु होगी और 1 मई को मजदुर दिवस के दिन इस योजना का सुरुवात होगा .इसमें NFSA एवं SECC के दायरे में आने वाले परिवारों के साथ संविदाकर्मी ,लघु एवं सीमान्त किसान को निशुल्क तथा अन्य परिवारों को बिमा प्रीमियम की 50प्रतिशत राशी (लगभग 850 रुपए वार्षिक खर्च ) पर सरकारी तथा निजी चिकित्सा संस्थानों में कैशलेस इलाज़ के लिए पतिवर्ष 5 लाख रूपये तक की चिकित्सा सुभिधा मिलेगी .
Toll Free Number
अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री number -1800 180 6127 पर या फिर अधिकारिक वेबसाइट पे जा कर जानकारी प्राप्त कर सकते है .
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