महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारेंटी योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

वर्ष 2020-21 हेतु महात्मा गांधी नरेगा के वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण ग्राम पंचायत विकास योजना- “सबकी योजना सबका विकास’ के तहद 1 दिसम्बर 2020 से प्रारंभ ।मनरेगा वार्षिक कार्ययोजना निर्माण के भागीदार आप भी बन सकते है ।बस आपको इसके लिए ऑनलाइन या ऑफ लाइन आवेदन देना होगा।महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारेंटी योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानने के लिए इस पोस्ट को अंत तक पढ़े।

Contents

व्यतिगत लाभ योजनाओ हेतू लाभार्थियों का चयन

  • अनुसुचित जाति
  • अनुसुचित जनजाति
  • घुमन्तू जनजातिआ
  • गैर अनुसूचित जनजातियां
  • गरीबी रेखा से नीचे के परिवार SECC अन्तर्गत देषवशन factors के अनुसार
  • महिला प्रधान परिवार
  • दिव्यांग प्रधान परिवार
  • भूमि सुधार के लाभार्थी
  • प्रधानमंत्री आवास(ग्रामीण),इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी
  • अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वनवासी(वन अधिकार मान्यता अधिनियम) 2006 के अधीन लाभार्थी
  • लघु या सीमांत कृषक
  • निजी भूमि पर सामाजिक वानिकी

Offline आवेदन की प्रक्रिया

  • इसे ऑफ लाइन भरने के लिए इसका प्रपत्र पंचायत रोजगार सेवक /पंचायत तकनीकी सहायक/ कनीय अभियंता /कार्यक्रम पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी / जीविका कर्मी से प्राप्त किया का सकता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारेंटी योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • आवेदन का प्रपत्र brds-bih.gov.in पर उपलब्ध है।
  • इस वेबसाइट पे जा कर इसे डाउनलोड कर के इसे पूर्ण रूप से भर ले।
  • उसके बाद इसे भरे हुए आवेधन को वार्ड सभा/ग्राम सभा की बैठक के दौरान या अथवा कभी भी मनरेगा कर्मी/ग्राम पंचायत/जीविका कक दिया जा सकता है।
  • सभी प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता निर्धारण हेतु ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा।
  • ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद व्यक्तिगत लाभ की योजनाए सुरु कर दी जाएगी।

आवेदन की स्वीकृति होने पे क्या क्या होगा

  • लाभयर्थी को स्वयं की भूमि पर 200 पौधों की एक इकाई का वृक्षारोपण किया जाएगा।
  • अगर लाभार्थी के पास पर्याप्त जमीन नही है तो 2 3 किसानों के जमीन को मिला के 200 पेड़ लगाए जाएंगे।
  • लाभयर्थी के पसंद के अनुसान ही पेड़ लगाए जाएंगे जैसे काष्ठ या फलदार पेड़।
  • पौधे की सुरक्षा के लिए बांस गैवियन का प्रभधान।
  • पौधा के पटवन हेतु चापाकल एवं पानी टंकी-सह-ट्रॉली का प्रावधान।
  • रोपित वृक्षो पर लाभुक परिवार का पूर्ण अधिकार

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