UP विकलांग पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन और लोगिन 2022-http://sspy-up.gov.in/

UP विकलांग पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन और लोगिन 2022- up सरकार ने विकलांग जिसे अब दिव्यांग कहा जाने लगा है उनके लिए up निवासी विकलांग पेंशन प्रदान करने का फिसला लिया है .इस UP दिव्यांग पेंशन योजना से उन लाखो दिव्यनको के जीवन में परिवर्तन आयेगा जिनके पास जीवन वयापन के लिए न ही नौकरी है न वे इस स्थिति में है की कुछ कर पाए .आज हम इस लेख में इसी उत्तर प्रदेश के विकलांग योजना के बारे में बात करेंगे की कैसे आप इअका लाभ ले सकते है अगर आप भी विकलांग है तो .इस लेख में हम UP दिव्यांग पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन और लोगिन के बारे में जानेगे .

Contents

UP विकलांग पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन- Apply

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में पैदा हुए विकलांग लोगो के जीवन में बदलाब लाने के लिए इस योजना की सुरुवात की है .इसके अंतर्गत हर महीने ५०० रुपए की आर्थिक मदद कर के सरकार उन विलांगो को सही से जीवन वपन करने में मदद कर रही है .

  • UP विकलांग पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट /आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा .
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पे जाना है वहा आपको ऑनलाइन आवेदन करे का आप्शन दिखेगा जहा Apply Now पे क्लिक करना है .
  • इसके बाद UP विकलांग पेंशन योजना नए रजिस्ट्रेशन के लिए New Entry Form पे क्लिक करे .
  • आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमे आपको अपने बारे सारी जानकारी देनी होगी जैसे जनपद,तहसील,निवासी,आवेदक का नाम,लिंग पिता का नाम ,पता आदि
  • रंगीन फोटो 20 kb के साइज़ का अपलोड करना है ,श्रेणी -जैसे जनरल ओब्क sc st,जन्मतिथि ,पहचान प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा और mobile number .
  • बैंक का विवरण डालना होगा जैसे- कौन सा बैंक है ,बैंक साखा,बैंक अकाउंट number .
  • आय का विवरण -परिवार की कुल वार्षिक आय ,(A) तहसीलदार द्वारा आय-प्रमाण पत्र क्रमांक,सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करें (B) बी0पी0एल0 सूची 2002 नं0 / एस0एस0सी नम्बर
  • दिव्यांग का विवरण -दिव्यांगता का प्रकार ,दिव्यांगता प्रतिशत,दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या,दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी तिथि,दिव्यांगता प्रमाण अपलोड करें
  • अंत में सेव पे क्लिक करे और आपका UP विकलांग पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया
  • इसके बाद इसके एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकल जिला कल्याण समाज अधिकारी /जिला प्रोबोसन अधिकारी /जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के ऑफिस में जा कर इसे जामा करना होगा .

UP विकलांग पेंशन योजना लोगिन

  • UP विकलांग पेंशन योजना में लोगिन करने के लिए सुबसे पहले आपको इसके लोगिन पेज पे जाना होगा .
  • इसके लिए आपको UP VIKLANG YOJANA के आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx पे जाना होगा .
  • वह आपको लोगिन का पेज दिख जाएगा उसपे क्लिक करना होगा .
  • लोगिन पैनल सामने में खुल जायगा जिसमे प्रकार ,जनपद ,पासवर्ड और दिए गया कोड भर के वेरीफाई करना होगा और आपका लोगिन सफलता पूर्वक हो जाएगा .

UP विकलांग पेंशन योजना विवरण

योजना का नामउत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना
किसके द्वारा चालू किया गयाउत्तर प्रदेश सरकार
विभागदिव्यंजन शसक्तीकरण विभाग
योजना की राशी (कितना मिलेगा )500 प्रति माह
कब सुरु की गयी
PDFLINK
ऑफिसियल वेबसाइटलिंक
DETAIL

UP विकलांग पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्ताबेज

सारे दस्ताबेज या DOCUMENT पीडीऍफ़ फॉर्मेट में अपलोड करना है सिर्फ फोटो को jpeg फॉर्मेट में करना है .

  • एक फोटो की जरुरत परेगी
  • जन्म या आयु प्रमाण पत्र .
  • पहचान प्रमाण पत्र (जैसे वोटर ID,आधार कार्ड ,रासन कार्ड )
  • बैंक पासबुक
  • इनकम सर्टिफिकेट (आय प्रमाण पत्र )सक्षम अधिकारी द्वारा निर्मित
  • डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट

UP दिव्यांग पेंशन योजना की पात्रता

  • सुबसे मूल बात की व्यक्ति उ. प का निवासी होना चाहिए बिना इसके आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते .
  • विकलांगता का प्रकार कौन सा है इसकी जानकारी देनी होफी और विकलांगत का प्रतिशत 40 से जाएदा होनी चाहिए तभी आप इस योजना के लिए योग्य होंगे .
  • विकलांगता प्रमाण पत्र संख्या माकी जानकारी मांगी जायेगी .
  • विकलांगता प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख पता हना चैये जो की प्रमाण पत्र पे होगा .
  • अगर विकलांग व्यक्ति किसी भी सरकारी नौकरी में है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पायेगा .
  • इस किसी भी वहां का मालिक नहीं होना चाहिए

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